गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष आठ माह का कारावास
पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने अभियुक्त सिपाहीलाल उर्फ सिपाहीराम को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जानकारी के अनुसार पीडि़ता कविता पुत्री छविनाथ…
