हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
फर्रुखाबाद समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-०7 अंकित कुमार मित्तल ने अभियुक्त आत्माराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पीडि़त सुखराम पुत्र लायकराम लोधी राजपूत निवासी ग्राम पचरौली थाना कायमगंज का निवासी है। दिनांक12.01.1999 को मैं तथा मेरा भाई राम…
