
मारपीट के मामले में तीन सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष का कारावास
प्रत्येक आरोपी को 28 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार प्रथम ने मउवा उर्फ विश्वनाथ, मंशाराम, खिलौना उर्फ रामकुमार पुत्रगण स्व0 प्रभूदयाल निवासीगण ग्राम नगला खरिक कोतवाली मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन-तीन वर्ष…