मारपीट व लूट के मामले में चार अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का कारावास
चारों आरोपियों को 11-11 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दण्डित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एंटी डकैती न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने मारपीट व लूट के मामले में हनीफ पुत्र मटरू, जाबिर पुत्र सिताव, मुशर्रफ पुत्र शहादत, मुशर्रफ उर्फ कारिया पुत्र मुनब्बर निवासीगण राजेपुर सरायमेंदा कमालगंज को दोषी करार…
