गैर इरादातन हत्या के मामले दंपति को दस-दस वर्ष का कारावास
दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादातन हत्या के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने रामवरन पुत्र गंगाराम, गुड्डी पत्नी रामबरन को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बीते सात वर्षों…
