पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास, 45 हजार का अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त गोपू उर्फ अनिल पुत्र रामकिशोर निवासी भाऊपुर चौरासी राजेपुर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारवास व 45 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। विगत ८ वर्ष पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के निवासी…
