हत्या व फिरौती के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
कुल जुर्माने के साढ़े 4 लाख रुपये का 50 प्रतिशत पीडि़त को दिया जायेगा साक्ष्य मिटाने के मामले में पत्नी व मां तीन-तीन वर्ष का कारावास व 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। फिरौती न मिलने पर बालिका की हत्या कर देने के मामले में विशेष अपर जिला जज पाक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी…
