किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध, सजा 4 जुलाई को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने नरेंद्र उर्फ रिवेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र मुरारी लाल कठेरिया निवासी देवतरा थाना जशरथपुर एटा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 4 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
विगत वर्ष थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के निवासी एक पिता ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 4 अक्टूबर 2024 को मेरे एक वर्षीय पुत्र को खिला रही थी, मेरी बहन को देकर कहा कि पानी पीकर आ रही और कहकर चली गई, लेकिन वापस नहीं आई, काफी खोजबीन की, लेकिन पुत्री का कही पता नहीं लगा। सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर किशोरी को खोज कर न्यायलय में पेश की किशोरी ने न्यायलय में अपने बयान में बताया कि खेत में शौचक्रिया करने के लिए गई थी। मेरी छोटी बहन भी साथ थी, वहां गांव के बाल अपचारी के बुआ का लडक़ा ने मेरे साथ गलत काम किया। मेरी बहन सडक़ के किनारे खड़ी रही, बाल अपचारी ने भी गलत काम किया। मैने कहा कि घर जाकर बताऊंगी तो मुझे व मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद घर चली गई, उसके बाद मै जब अपने घर के बाहर गई तो रास्ते से फिर मुझे जबरदस्ती बाइक पर बैठा ले गए और अलीगंज ले जाकर गंदे काम किए। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर नरेंद्र उर्फ रवेंद्र के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बाल अपचारी का किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डा0 अनिल कुमार सिंह ने नरेंद्र उर्फ रावेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 4 जुलाई की तिथि नियत की गई है।

 

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