सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तिथि निहित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने गैर इरादातन हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में संतोष कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामप्रकाश निवासी खिमसेपुर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए १० नवंबर की तिथि निहित है।
बीते पांच वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम खिमसेपुर निवासी सोनी उर्फ कीर्ति पत्नी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने दी गई तहरीर में बताया कि मेरी बहन राधा जो अपने पति की हत्या में जेल में है। उसके दो बच्चे सुमित और सौम्या जो मायके में रहते थे। उनकी सही देखभाल न होने के कारण अपने साथ खिमसेपुर में करीब बीस दिन पहले अपने साथ लायी थी। दिनांक 29.०9.2020 को समय करीब दिन के 11 बजे मेरे पति संतोष कुमार ने मेरी बहन के लडक़े सुमित जो कि पांच वर्षीय था रोजाना बिस्तर पर लैट्रिन कर देता था। मेरे पति नशे के आदी हैं जो नशे में थे। जिन्होंने गुस्से में आकर सुमित के डंडा मार दिया। जो धोखे से सर में लग गया। जिसको मैंने उठाकर खाना खिलाया और रात में वह अचेत हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मेरे पति ने सुमित का शव एक बोरे में रखकर कहीं छुपा दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि यदि किसी को बात बताई तो तुम्हारे जो बच्चे हैं उन्हें भी मार दूंगा। इसी वजह से डर के कारण मैंने किसी को नहीं बताया। आज मुझसे रहा नहीं गया। तब मैं आज सूचना देने थाने आयी हूँ। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने संतोष कुमार श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर १० नवंबर की तिथि नियत है।
गैर इरादातन हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में दोष सिद्ध
