डाक्टर को एक सप्ताह में स्वयं निर्माण ध्वस्त करने का आदेश

 स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया निर्माण
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बनाये गये निर्माण को नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्टे्रट विनियमित क्षेत्र ने नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर स्वयं गिराने के आदेश दिये है। अन्यथा की स्थिति में गिराने में जो भी व्यय होगा वह वसूला जायेगा।
नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्टे्रट विनियमित क्षेत्र ने डा0 कमलेश कुमार शर्मा पुत्र मिजाजीलाल निवासी क्वाटर नं0-02 डा0 राम मनोहर लोहिया कैम्पस आवास विकास ेके विरुद्ध नोटिस जारी किया है। बाग लकूला स्थित भूखण्ड स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सैटबैक कवर्ड करते हुये निर्माण किया गया है। 23 जनवरी 2023 आदि को नोटिस कारण बताने का अवसर दिया गया था। जिसके बाद उक्त द्वारा कोई भी पर्याप्त कारण नहीं बताया गया। उत्तर प्रदेश नर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा-10 के अधीन भवन गिराने का प्रावधान है। नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्टे्रट विनियमित क्षेत्र ने ध्वस्तीकरण के आदेश १७ फरवरी 2023 के क्रम में नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर भवन को स्वयं गिरा देने के आदेश दिये है। अन्यथा की स्थिति में गिराने में जो भी व्यय होगा वह वसूला जायेगा।

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