दहेज हत्या के मामले पति को सात वर्ष का कारावास

दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एफ टीसी प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने सतीश पुत्र रामौतार निवासी रौकारी कम्पिल फर्रुखाबाद को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 19 वर्षों पूर्व थाना कम्पिल निवासी धर्मपाल सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में कहा था कि मैंने अपनी पुत्री प्रीति की शादी सतीश के साथ डेढ़ वर्ष पूर्व की थी। मेरी पुत्री अपनी ससुराल 4 से 5 बार ही गयी थी। मेरी पुत्री ने मुझे व मेरे बेटे को बताया कि सतीश के घर वाले अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल व टीवी की मांग करते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। हम लोगों ने दामाद और उनके परिवारजनों को समझाया। उसके बाद भी उन लोगों ने दहेज के लिए परेशान करना बंद नहीं किया। उसके बाद उन्हें सूचना मिली कि प्रीति की हत्या कर दी गयी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता पंकज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने सतीश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *