25 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला एंव जनपद न्यायाधीश द्वितीय अभिनितम उपाध्याय ने जबरन बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में पंकज शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आठ वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।
बीते 9 वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी पुत्री 14 फरवरी 2016 को समय करीब 3 बजे दिन में अपने घर से गांव की दुकान पर सामान लेने जा रही थी, तभी रास्ते में पंकज शर्मा ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर एक मकान में ले जाकर गलत काम किया। मेरी पुत्री की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग आ गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने पंकज शर्मा को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
दलित युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आठ वर्ष का कारावास
