समृद्धि न्यूज। निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) () का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक चरण के मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले टेलीविजन, रेडियो या अन्य समान मीडिया के माध्यम से कोई भी मतदान-संबंधी सामग्री प्रसारित नहीं की जा सकती।
बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की तरफ से निर्देश जारी हो चुका है। आयोग ने रविवार को बताया कि 6 नवंबर सुबह 7 बजे से 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। इस दौरान कोई भी न्यूज चैनल या मीडिया एग्जिट पोल का प्रकाशन नहीं कर सकेगा। फैसले का उल्लंघन करने पर कानून के मुताबिक 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों होगी। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में आयोजित कराए जाएंगे। दो चरणों में वोटिंग समाप्त होने के बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
बिहार चुनाव: एग्जिट पोल और मीडिया में प्रचार पर चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी
