मुर्शिदाबाद हिंसा पर HC ने सेंट्रल फोर्स तैनाती के दिए निर्देश

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक होने पर तीन लोगों की मौत हो गई. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगा दी और रेल-सड़क ब्लॉक कर दिए. इसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार (12 अप्रैल,2025) को कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी. कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से इस मांग को मान लिया गया है.

पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हिंसा के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स तैनाती का आदेश दिया. भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमेन सेन ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बल पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे. उन्होंने टिप्पणी की जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अदालत आंखें मूंद नहीं सकती. असली अपराधियों की पहचान के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

इस मामले की सुनवाई शनिवार को न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष खंडपीठ द्वारा की गई. उच्च न्यायालय ने मामले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है.

शुभेंदु ने राज्य के चार जिलों के कुछ हिस्सों में केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया. राज्य के वकील ने शुरू में आपत्ति जताई. राज्य ने उच्च न्यायालय को बताया कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार पहले ही मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से भी मदद मांगी जा रही है.

बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुर्शिदाबाद जिले के अशांत इलाकों में कानून के शासन को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता शासन शमशेरगंज, सुती और जंगीपुर में ‘‘हिंदुओं पर हमले’’ के बावजूद आंखें मूंदे बैठा है. मजूमदार ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सत्ता आने पर अल्पसंख्यकों के एक वर्ग की ओर से की जाने वाली इस तरह की बर्बरता और गुंडागर्दी को पांच मिनट में रोक दिया जाएगा और कुचल दिया जाएगा

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