गैर इरादतन हत्या के मामले में एक वर्ष का सश्रम कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चंद्रवीर सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम अरसानी मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा व जुर्माने से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते 30 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्दाबाद क्षेत्र के ग्राम मौधा निवासी कबीर ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैं अपने खेत में हल चला रहा था। मेरा भाई बाल्मीकि व पिता रामलाल खेत के कोने आदि खोद रहे है थे, तभी मेरे गाँव के ही सतेंद्र, ओमप्रकाश, रामप्रकाश मेरे खेत में भैंस चराने लगा। मैंने भैंस चराने से मना कर दिया। जिस पर उक्त लोग बिगडऩे लगे। उक्त लोग जो अपने हाथ में लाठी लिये थे, चला दी और अपने साथी बुला लिये और जमकर मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर विष्णु चंद्र वैश्य ने चंद्रवीर को दोषी करार देते हुए क्रमश: धारा १४७, १४८ व ३२३/१४९ भा0द0सं0 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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