कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 28 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश में कासगंज कांड के सभी आरोपियों को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस वारदात में आरोपियों ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर पथराव और फायरिंग की थी. इस दौरान गोली लगने से चंदन गुप्ता नामक युवक की मौत हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. हालांकि इनमें से दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे. जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है. एनआईए कोर्ट में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई थी. इसके बाद कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं आज शुक्रवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को उनके जुर्म के मुताबिक सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है. इनमें लखनऊ की जेल में बंद 26 दोषी शामिल है.
इनको सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
दोषियों में वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी शामिल हैं.
वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े दो दोषी
इनके अलावा कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को भी उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक कासगंज की जेल में बंद यह दोनों दोषी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर हुए थे. बता दें कि 26 जनवरी 2018 की सुबह गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी. इसी क्रम में कासगंज में हिन्दुत्ववादी संगठनों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था.
चंदन की हत्या के बाद हुए थे कई दिन दंगे
विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटर साइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे। इस तिरंगा यात्रा में ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल था। यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने झड़प हो गई थी। इसके बाद दंगा भड़क गया था। इसमें चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसकी मौत के बाद कासगंज में हालात कई दिनों तक खराब हो थे। कासगंज में करीब एक हफ्ते तक दंगे हुए थे।
चंदन के परिजनों ने फांसी की सजा देने की थी मांग
चंदन के माता-पिता ने कोर्ट फैसले का स्वागत किया लेकिन दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। आंखों में आंसू लिए उनकी मां ने कहा कि इस फैसले से मुझे शांति मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा चंदन अभी भी हमारे घर-आंगन में है। उन्होंने कि सभी दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए।