हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

 बीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के आरोपी को जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने सचिन पुत्र स्व0 भूरेलाल उर्फ राजाराम निवासी टिकुरियन नगला कोतवाली फर्रुखाबाद को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते तीन वर्षों पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र के ग्राम टिकुरियन नगला निवासी पेशकार पुत्र फकीरेलाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 23 जनवरी 2022 को सुबह लगभग आठ बजे मेरा पुत्र राजन 20 वर्षीय जो कि आग के सहारे तापने लगा था। उसी समय सचिन ने राजन के ऊपर लोहे की कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। राजन वहीं पर गिर गया। सूचना मिलने घायल को उपचार के लिए डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल में ले गया। डाक्टर ने एडमिट करने से मना कर दिया। उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। गांव के लोगों ने राजन को बचाने का प्रयास किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में सचिन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश नीरज सिंह ने सचिन को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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