अपहरण कर हत्या करने के मामले में दो भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास

प्रत्येक आरोपी को 60 हजार रुपए स्रद्म अर्थदंड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त राजामियां उर्फ चीनू पुत्र पुत्तन अली निवासी डाक बंगला कोतवाली कायमगंज, आदिल, आसिफ उर्फ करु पुत्रगण माजिद अली उर्फ छोटे निवासीगण नूरपुर गढिय़ा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विगत 17 वर्ष पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम भोगपुर आत्गपुर निवासी गंगा सिंह ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि ६ मई 2008 को मेरे पुत्र जितेंद्र सिंह को दोपहर २ बजे राजामियां उर्फ चीनू गेहूं की खंदाई के लिए साथ ले गए थे और शाम को भेज देने की बात कही थी। जब मेरा पुत्र घर नहीं आया तो राजामियां उर्फ चीनू से पूंछा तो उसने कहा मंैने उसको साढ़े आठ बजे छोड़ दिया है, जब कई से कोई पता न लगने पर राजमिया से फोन से बात की तो उसने कहा जितेंद्र क्या मेरी जेब में है। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार विवेचना की। जिसमें प्रकाश में जितेंद्र ने राजामिया को कुछ रूपये दिए थे, उसी वजह से राजमिया उर्फ चीनू, छोटू, आदिल, आसिफ, बदर ने अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार, अखिलेश कुमार राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने राजमियां उर्फ चीनू, आदिल, आसिफ उर्फ करूं को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। साक्ष्य के अभाव से छोटू, बदर को दोष मुक्त कर दिया।

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