फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त विक्की उर्फ बूटी कटियार को 10 वर्ष के कारावास व एक लाख के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
10 फरवरी 2020 को थाना मऊदरवाजा के उ0नि0 जयप्रकाश शर्मा मय हमराह उ0नि0 सोमवीर सिंह, का0 सुनील कुमार, का0 अलीम व का0 गोविन्द्र के साथ चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति/वाहन में जसमई चौराहे पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय बूथ के पास मौजूद था, तभी एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन की तरफ से पैदल जसमई चौराहे की तरफ आता दिखाई दिया। जैसे ही आने वाले व्यक्ति की निगाह हम पुलिस वालों पर पड़ी, तभी तेजी से मुडक़र भागने लगा। पुलिस वालों ने दौडक़र घेर घारकर देवी मन्दिर से थोड़ी पहले पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विक्की उर्फ बूटी कटियार पुत्र विनोद कटियार निवासी सातनपट्टी थाना कोतवाली फर्रुखाबाद बताया। पूछताछ में उसने बताया कि मेरे पास नशीला पाउडर है जो कि एल्प्राजोलम है मैं इससे रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों पर चढऩे उतरने वाले सवारियों के साथ जहरखुरानी करके उनके पैसे छीन लेता हूं। इसी से अपना गुजारा करता हूँ। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त विक्की उर्फ बूटी कटियार को धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष के कारावास व एक लाख के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को दस वर्ष का कारावास व एक लाख जुर्माना
