50 हजार की घूस न देने पर की थी मारपीट
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जेलर द्वारा बंदी के साथ मारपीट करने के मामले में एंटी डकैती न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने जिला कारागार में तैनात जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जेल महानिदेशक को भी कोर्ट के आदेश की प्रति भेजी गई है। पेशी के दौरान बंदी द्वारा एंटी डकैती न्यायालय में शिकायत किए जाने पर विशेष न्यायाधीश ने बंदी का मेडिकल परीक्षण कराकर जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। मोहम्मदाबाद के मुहल्ला राजीव नगर निवासी विकास सक्सेना पुत्र रामनरायन लूट सहित कई मुकदमों में जिला कारागार फतेहगढ़ में बंद है। विकास ने ८ जनवरी को न्यायाधीश से शिकायत में कहा था कि जेलर गिरीश कुमार पिछले कई दिनों से 50 हजार रुपये मांग रहे हैं। मना करने पर भूखा रखकर उससे कई दिनों तक मारपीट की गई। जेलर ने शिकायत करने पर मोबाइल फोन रखने के आरोप में फंसा देंगे। पांच वर्ष की सजा होगी और एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। उसके बाद जेलर ने खाना भी नहीं दिया। ७ जनवरी को सुबह आफिस में चाय से पहले बुला लिया और लाइन में अलग बैठा दिया और ११ फिर बुलाया तथा गालियां दी बाद में लाठी-डंडों से मारापीटा। जब मैंने जेलर से कहा कि न्यायालय में आज पेशी है और शिकायत करेगा। तो जेलर ने कहा कि ३० साल नौकरी करते हो गये अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा। एंटी डकैती न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने फतेहगढ़ पुलिस को बंदी का मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया। जेल अधीक्षक से घटना के संबंध में संपूर्ण रिपोर्ट व जेल में लगे सीसी कैमरे के फुटेज तलब किए। जेल अधीक्षक ने रिपोर्ट में कहा कि जेलर के कथन अनुसार उनके कक्ष का सीसी कैमरा बंद है। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए जिला कारागार में तैनात जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जेल महानिदेशक को भी कोर्ट के आदेश की प्रति भेजी गई है।
बंदी से मारपीट के मामले में जेलर पर मुकदमे के आदेश
