जहर देकर युवक को मार देने के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जहर देकर युवक को मार देने के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त कर्मवीर उर्फ टिक्कन को धारा 328 के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।…
