गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दीपेन्द्र कुमार सिंह ने अभियुक्त मोनू कुमार जाटव को दाषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष 2019 में जनपद हरदोई के हरपालपुर अजुनपुर निवासी पूजा पत्नी बबलू ने कोतवाली फतेहगढ़ में दी…
