जान से मारने की धमकी देने वाले पांच को पांच-पाचं वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जान से मारने की धमकी व फसल काट लेने के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त ब्रह्मानंद, सदानन्द, दर्शन देवी, मुन्नालाल, मोर सिंह को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोतवाली कायमगंज के…
