फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पीडि़त उमेश पुत्र छोटेलाल वाल्मीकि निवासी ग्राम ऊगरपुर सुल्तानपट्टी थाना मोहम्मदाबाद ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में सुनील कुमार शाक्य पुत्र दीन दयाल निवासी ग्राम रठौरा नगला नीव थाना मोहम्मदाबाद, अनिल कुमार एसआई हाल तैनाती चौकी ताजपुर थाना मोहम्मदाबाद, मस्तान सिंह सिपाही हाल तैनाती चौकी ताजपुर थाना मोहम्मदाबाद, शाखा प्रबंधक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा ताजपुर थाना मोहम्मदाबाद के विरुद्ध याचिका दायर की है। जिसमें कहा कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा ताजपुर थाना मोहम्मदाबाद में तैनात न्याय मित्र सुनील कुमार शाक्य पुत्र दीन दयाल निवासी ग्राम रठौरा नगला नीव थाना मोहम्मदाबाद ने लोन करवाने के नाम पर पीडि़त से 37 हजार रुपया ले लिया और शाखा प्रबंधक से कहकर पीडि़त के खाते में 1 लाख रुपया डलवा दिया। इसके अलावा दिनांक 14 मई को पीडि़त से 70 हजार रुपये और ले लिये तथा कहा कि तुम्हें 3 लाख रुपया करके दूंगा। दिनांक 15 मई को 30 हजार रुपये और निकलवा लिये और पीडि़त को मात्र 10 हजार रुपये देकर कहा कि शाखा प्रबंधक से कहकर तुम्हें 3 लाख रुपये दिलवा देंगे। शाखा प्रबंधक ने पीडि़त को 16 मई को बुलाया और कहा कि पूरा हिसाब कर देंगे। पीडि़त बैंक गया, लेकिन उसको टहला दिया गया। जब पीडि़त ने ज्यादा कहा तो बैंक मित्र ने धमकी दी कि भाग जाओ यहां से नहीं तो जान से मार देंगे। पीडि़त ने कहा कि उपरोक्त लोगों ने १ लाख ३७ हजार की ठगी कर ली है। पीडि़त ने ७ जून को थाना मोहम्मदाबाद पर लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर पुलिस ने सुनील को बुलवाया और सुनील ने पीडि़त को ४० हजार रुपये दिये। पुलिस ने कहा कि तुम्हारा हम समझौता ४० हजार रुपये में करवा रहे हैं। साथ ही धमकाया कि अगर कहीं शिकायत की, तो तुम्हें जेल भेज देंगे। उपरोक्त ४० हजार रुपयों में से पुलिस ने ५ हजार रुपये ले लिये। इस दौरान पुलिस ने पीडि़त कोई कार्यवाही न करे, इसके बचाव में एक सब्जी विक्रेता से फर्जी शिकायती प्रार्थना पत्र पीडि़त के खिलाफ दिलवा दिया। जिससे परेशान होकर पीडि़त ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।
चौकी इंचार्ज, सिपाही व बैंक प्रबंधक समेत चार के खिलाफ याचिका दायर
