फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जनपद न्यायालय/त्वरित न्यायालय प्रथम न्यायाधीश संजय कुमार ने सिपाही राहुल उर्फ किंग हिटलर पुत्र जय किशोर निवासी ग्राम वाकमन थाना हसमान जिला हाथरस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
थाना कादरीगेट में पीडि़ता ने 31 मार्च 2025 को मुकदमा दर्ज कराया की राहुल उर्फ किंग हिटलर ने मुझे झूठे प्यार में फंसाकर मेरे साथ दिखावे की शादी 31 जनवरी 2025 को मंदिर में की थी व किंग हिटलर ने मुझसे कहा था मैं अपने परिवार की सहमति के बाद तुमसे शादी करूंगा। मैं राहुल की बातों में आ गई। राहुल मुझे एक किराए के मकान में रखने लगा। चार-पांच दिन तक उसने मुझे सही से रखा व पत्नी की तरह रखा चार-पांच दिन बाद मुझे मारने पीटने लगा और कहने लगा तुझे मैं अब नहीं रखूंगा मैं तुझसे दिखावे के लिए झूठी शादी की थी तू अपने घर चली जा। मैंने जाने से मना किया तो राहुल रोज मेरे साथ मारपीट करने लगा और मेरे साथ रोज शारीरिक संबंध बनाने लगा। मैंने इसका विरोध किया तो राहुल ने मुझे जान से मारने की कोशिश और मेरा गला दबा दिया। राहुल ने मुझे दो माह तक बिना शादी के जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा। एक बार में गर्भवती हुई, तो राहुल ने मुझे दवा खिला दी। जिससे मेरा गर्भपात हो गया। मैंने कई उच्च अधिकारियों को राहुल की शिकायत की, तो उसने कहा मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राहुल उर्फ किंग हिटलर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे अपर जनपद न्यायालय/त्वरित न्यायालय प्रथम न्यायाधीश संजय कुमार ने खारिज कर दिया।
सिपाही की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
