पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

अपर जिला जज विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने पॉक्सो एक्ट के मामले में मोहित उर्फ गौरव पुत्र रामनरेश निवासी मोहल्ला जटवारा जदीद कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच वर्ष का कारावास व 33 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

बीते लगभग 10 वर्षों पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद के क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा एक मुकदमा मोहित के साथ कोर्ट में चल रहा था। जिसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। मोहित ने मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पिछले मुकदमे में मेरी बेटी की गवाही थी। उक्त मुकदमे में दबाव बनाने के लिए 21 अगस्त को मैं मजदूरी करने के लिए गया था। दोपहर लगभग 12 बजे राजा व मोहित, शीतल, कोमल ने मेरे घर में घुसकर मेरी बड़ी बेटी और पत्नी को मारपीट करके दुष्कर्म करने का प्रयास किया। कपड़े फाडक़र पास के नाले में डाल दिये और कहा कि अगर गवाही दी तो जान से मार डालेंगे। मेरी दूसरी पुत्री जो कि स्कूल से घर आ रही थी उसके साथ भी मारपीट की। मेरी पुत्री व पत्नी के काफी चोट आई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में मोहित के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मोहित उर्फ गौरव को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास व 33 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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