लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, 2024 पास कर दिया गया है। सदन में बिल के पक्ष में कुल 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब इसको लेकर कई राजनेताओं ने विरोध जताया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सरकार पर हमला बोला है। अभिषेक सिंघवी ने कहा,अगर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती दी गई तो न्यायपालिका इसे ‘असंवैधानिक’घोषित कर सकती है। वहीं इसको लेकर डीएमके सांसद एम एम अब्दुल्ला का कहना कि यह लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के लिए ‘काला दिन’ है। अब्दुल्ला ने कहा, ‘हमने अपनी एकजुटता और अपनी ताकत दिखाई है। मुख्यमंत्री (एमके स्टालिन) पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह इसे अदालत में ले जाएंगे।’
वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी होने लगी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बाद अब कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह संसद में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की संवैधानिकता को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। विधेयक को शुक्रवार सुबह संसद ने मंजूरी दी थी। इसे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी थी।
विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए DMK
इससे पहले वक्फ विधेयक को लेकर स्टालिन ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का एलान कर दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने गुरुवार को कहा था कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। लोकसभा से विधेयक पारित होने के विरोध में स्टालिन विधानसभा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में बड़ी संख्या में दलों के विरोध के बावजूद कुछ सहयोगियों के इशारे पर रात दो बजे संशोधन को अपनाना संविधान की संरचना पर हमला है।