फिरोज उर्फ अन्ना के परिवारीजनों की छह लाख की सम्पत्ति कुर्क

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 469/2017 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम बनाम फिरोज उर्फ अन्ना (गैंग लीडर), संजय उर्फ सलमान पुत्रगण नौशाद निवासीगण ग्राम नगला दाऊद सरैया, थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा अवैध रुप से अर्जित स्वयं एवं स्वयं के परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत 6,००,०००/- रुपये जिलाधिकारी के आदेश/वाद संख्या-20/2024 दिनांकित 21.06.2024के द्वारा फिरोज उर्फ अन्ना व उसके गैंग के सदस्य व परिवारीजन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियों को गैंगेस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया था, आदेश के अनुपालन में प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर एवं क्षेत्राधिकारी अमृतपुर रवींद्रनाथ राय के नेतृत्व में थानाध्यक्ष अमृतपुर मीनेश पचौरी व थानाध्यक्ष कमालगंज राजेश राय मय हमराह आज फोर्स दिनांक 08.07.2024 को कुर्क किया गया।

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