ऋषि भूमि इण्टर कालेज के खाते से संचालन पर अग्रिम आदेश तक लगी रोक

वित्तीय एवं लेखाधिकारी एकल हस्ताक्षर से होगा संचालित
कन्नौज, समृद्धि न्यूज। विद्यालय प्रबंधक पर लगे आरोपों के चलते जिला विद्यालय निरीक्षक डा0 पूरन सिंह ने अग्रिम आदेश तक विद्यालय के वेतन वितरण खाते का संचालन केवल वित्तीय एवं लेखाधिकारी मा0शि0 कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक के एकल हस्ताक्षर से संचालित होगा।
बताते चले कि विद्यालय ऋषि भूमि इण्टर कालेज सौरिख कन्नौज में विद्यालय प्रबन्धक के विरूद्ध बोर्ड परीक्षा वर्ष-2025 में छात्रध्छात्राओं से प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर प्रति परीक्षा हेतु रूपया-250 रुपये की गयी अवैध वसूली किया जाना तथा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों से उनके अवशेष वेतन, चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने हेतु धनराशि की उगाही करने तथा उगाही की धनराशि न दिये जाने उनको निलम्बित किये जाने की धमकी देकर वसूली किया जाना तथा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त शिक्षको को डरा धमका कर उनसे धन उगाही किये जाने आदि शिकायतों से सम्बन्धित शिकायती प्रत्यावेदन 30 जनवरी 2025 अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ एवं प्रश्नगत शिकायतो के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कन्नौज को भी प्रेषित शिकायती प्रत्यावेदन 1 फरवरी 2025 इस कार्यालय को जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ। विद्यालय प्रबन्धक के विरूद्ध प्राप्त गम्भीर शिकायतों के क्रम में डीएम द्वारा 30 जनवरी 2025 के द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज उमर्दा कन्नौज एवं प्रधानाचार्य, राजकीय अभिनव इण्टर कालेज गंगधरापुर कन्नौज की दो सदस्यीय जॉच समिति गठित की गयी। जांच समिति द्वारा शिकायती प्रकरण की जाँच विद्यालय मे उपस्थित होकर की गयी। जिसमें विद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष-2025 की प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलिति छात्र-छात्राओं ने विद्यालय प्रबन्धक पर अवैध धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में अपने लिखित बयान जांच समिति को उपलब्ध कराये गये। जिसमें यह स्वीकार किया गया कि विद्यालय प्रबंधक द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर वसूली करायी गयी एवं विद्यालय के कई शिक्षकों से उनके वेतन से जबरन वसूली के तथ्य प्राप्त हुये। जांच समिति द्वारा शिकायतों के जॉचोपरान्त अपनी जांच आख्या डीएम को 04 फरवरी 2025 को साक्ष्यो के साथ कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी। जिसके आधार पर 05 फरवरी को विद्यालय प्रबन्धक को अवसर प्रदान करते हुये करते हुये साक्ष्यो सहित लिखित अभिकथन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने को कहा गया। विद्यालय प्रबन्धक द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर/साक्ष्य नहीं दिये गये।
शिकायती प्रकरण की जांच हेतु पुन: तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जॉच समिति ने विद्यालय में उपस्थिति होकर शिकायती प्रकरणों की जांच की। इस दौरान विद्यालय में कार्यरत एल0टी0 ग्रेड के शिक्षक ललित कुमार यादव ने जाँच समिति के समक्ष इस आशय का नोटरी हलफामा २७ मार्च को प्रस्तुत किया। जिसमे यह स्वीकार किया गया कि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उक्त सहायक अध्यापक को डरा धमका कर उसको राजकोष से प्राप्त वेतन से धनराशि रूपया 3 लाख ५० हजार रुपये नकद वसूली की गई। एक अन्य शिक्षिका सुमनलता स0अ0 ने भी चिकित्सीय अवकाश की स्वीकृति के हेतु विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जबरन 5 हजार रुपये की वसूली प्राप्त वेतन से की गयी।
हाईस्कूल, एवं इण्टरमीडिएट कालेज अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियो के वेतन वितरण अधिनियम-1971 की धारा-5 (1) की अधीन प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये विद्यालय के शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के देयको वेतन के भुगतान हेतु ऋष भूमि इण्टर कालेज सौरिख, कन्नौज का वेतन वितरण संयुक्त खाता जो वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0शि0) जिला विद्यालय निरीक्षक कन्नौज एवं विद्यालय प्रबन्धक के सयुक्त हस्ताक्षरो से संचालित किया जा रहा था उक्त वेतन वितरण खाते का संचालन अग्रिम आदेशो तक केवल वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0शि0) कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक कन्नौज के एकल हस्ताक्षरो से संचालित होगा।

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