आरटीओ ने की ट्रांसपोटर्स यूनियनों,बस आपरेटर्स,डीलर्स संग बैठक,दिये निर्देश

समृद्धि न्यूज़ अयोध्या। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह,प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ,प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ,मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों को लेकर सोमवार को आरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह ने डीटीटीआई में टैम्पो आटो यूनियनों पदाधिकारियों,बस आपरेटरों और वाहन डीलर्स के साथ सुरक्षित व सुलभ परिवहन व्यवस्था के लिए बैठक की और उन्हें जागरूक किया।बैठक में आरटीओ सुश्री सिंह ने मुख्य रूप से शासन द्वारा निर्धारित किराये से अधिक न वसूलने, यातायात नियमों के पालन करने तथा वाहनों की फिटनेस आदि दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सुश्री सिंह ने कहा कि निजी बस आपरेटर्स,टैम्पों आटो आदि द्वारा यात्रियों से किसी भी दशा में अतिरिक्त किराया न वसूला जाय।सभी व्यावसायिक यात्री वाहन के वाहन स्वामी व चालक इस बात का खास ध्यान रखें कि विशेष रूप से यात्रियों,बुजुर्गों, महिलाओं आदि से अधिक किराया वसूल कर उन्हें परेशान न करके उनके साथ विनम्र व सभ्य व्यवहार किया जाए।
आरटीओ ‌द्वारा लोगों से अपील की गई कि कोहरे में वाहन चालक विशेष सावधानी बरतें, फाग लाइट का इस्तेमाल करें और आगे चलने वाले वाहनों से उचित दूरी बना के रखें तथा अनफिट वाहनों,बिना परमिट वाहनों का संचालन कदापि न किया जाए।उन्होंने कहा कि
व्यावसायिक वाहन चालक वर्दी धारण करें।वाहनों में अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एण्ड बाक्स रखे जाएं।व्यावसायिक वाहनों में रेफलेक्टिव टेप अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए।टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाए।उन्होंने कहा कि सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जो किराया निर्धारित किया गया है,उससे अधिक किराया ना लिया जाए।सुश्री सिंह ने पैदल राहगीरों से फुटपाथ से ही सड़क पार करने के साथ ही जनता से वैध सवारी वाहनों में ही यात्रा करने,ट्रैक्टर-ट्राली,डीसीएम व ट्रक इत्यादि में सवारी न करने। रेड लाइट जंपिंग,नशे की हालत में गाड़ी न चलाने,ओवरस्पीडिंग किसी भी दशा में न करने, नाबालिगों से गाड़ी न चलवाने तथा ड्राइवर के बगल यात्रियों को न बैठाने की अपील की है।आरटीओ ‌ने बताया कि परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर चालानिंग अथारिटी की संस्तुति पर प्रकरण आरटीए के समक्ष धारा-86 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायेगा।आरटीए ‌द्वारा ऐसे परमिट धारकों का परमिट निलम्बित या निरस्त किया जा सकता है,इसलिए अपने चालानों का निस्तारण करायें व नियम से चलें।उन्होंने बताया कि गोल्डेन आवर दुर्घटना में शुरुआती एक घण्टा जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है,जिसके अन्तर्गत घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर गुड समैरिटन योजना के अन्तर्गत पांच हजार रूपये परिवहन विभाग की तरफ से दिया जाता है।बैठक में मौजूद लोगों से सुझाव भी लिये गये। बैठक में आरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह,एआरटीओ (टी) प्रेम सिंह तथा आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों के अलावा विनय पाण्डेय,आलोक मनूचा,रवीन्द्र यादव,संजय गुप्ता,बाबा आटोमोबाइल,अभिषेक पाण्डेय जीएम किया मोटर्स सहित बड़ी संख्या में वाहन आपरेटर्स व डीलर्स उपस्थित थे।बैठक के बाद बताया गया कि परिवहन विभाग की कुल 58 सेवाओं में से 44 सेवाएं (सारथी पोर्टल की 25, वाहन पोर्टल की 19 सेवाएं) आम जनमानस आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु लाइव की जा चुकी है।इनमें सर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना,डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण-पत्र,डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण-पत्र,नवीनतम परमिट जारी करना एवं परमिट का नवीनीकरण इत्यादि शामिल हैं।

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