औपचारिकताओं के अभाव में फार्म निरस्त होने पर संस्था होगी जिम्मेदार
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पूर्व दशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शासन ने समय सारिणी जारी की है।
शासन स्तर से निर्गत शासनादेश 19 अगस्त के अनुसार छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में माता-पिता एक का आय प्रभाण-पत्र संलग्न किये जाने का प्रावधान है। किन्तु प्राय: देखा गया है कि छात्र-छात्राएं आवेदन में स्वयं का प्रमाण पत्र संलग्न करदेते हैं, जो कि पूर्णत: गलत है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक शासन ने शिक्षा विभाग के सभी आलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन में माता-पिता अभिभावक का आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रावधान के संबंध में संस्था के नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट निर्देश चस्पा करवाया जाये। जानकारी के अभाव में यदि किसी विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में यदि स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है और इस आधार पर संबंधित छात्र-छात्रा का आवेदन निरस्त हो जाता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्था की होगी।
छात्रवृति आवेदन में विद्यार्थियों के अभिभावक का लगेगा आय प्रमाण-पत्र
