गैंगेस्टर के मामले में दो अभियुक्त को छ:-छ: वर्ष का कारावास

 दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने बलवीर सिंह उर्फ ललैया पुत्र मुन्नालला, जगदीश पुत्र राम सिंह निवासीगण आवाजपुर थाना मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बीते 27 वर्ष पूर्व थाना मऊदरवाजा के तत्कालीन थानाध्यक्ष आर के पाठक ने रामसिंह, बलवीर, बाबूराम, जगदीश के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उपरोक्त अपराधी समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने बलवीर, जगदीश को दोषी करार देते हुए छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमा विचारण के दौरान राम सिंह, बाबूराम की मृत्यु हो चुकी थी।

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