आरटीए की बैठक में लिया गया निर्णय।
समृद्धि न्यूज़ अयोध्या। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक सोमवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई।बैठक में जिलाधिकारी/सदस्य चन्द्र विजय सिंह,सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सचिव/सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुश्री ऋतु सिंह के अलावा विभिन्न प्रकरणों तथा आवेदनों से सम्बन्धित ऑपरेटर/वाहन स्वामी भी उपस्थित रहे।बैठक की शुरुआत बीती दो दिसंबर को संपन्न हुई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या के अवलोकन के साथ हुई।बैठक में मोटर गाड़ी अधिनियम,1988 की धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाड़ी के स्थायी परमिट स्वीकृत करने के सम्बध में वाहन स्वामियों द्वारा 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।इस पर यह निर्णय लिया गया कि जनता को सुलभ आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी 20 आवेदन जो जनपद अयोध्या,सुल्तानपुर अम्बेडकरनगर,अमेठी व बाराबंकी के रूट के थे,उन 20 आवेदकों को इस शर्त के साथ परमिट स्वीकृत किया गया कि स्टेज कैरिज परमिट जारी करने से पूर्व कर फिटनेस व चालान आदि की देयता न रहे।शेष दो आवेदकों के वाहनों पर अधिक चालान पेंन्डिंग होने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।इसके अलावा मोटर वाहन कामगार अधिनियम 1961 एवं केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-91 तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र के क्रम में व्यावसायिक वाहनों के चालकों से कार्य के घण्टों,को पूर्व में निर्धारण नियत किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था को अंगीकृत किया गया।इसके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रचार प्रसार करने एवं कार्ययोजना अगली बैठक में प्रस्तुत कर विचार किया जायेगा।ओवरलोड के अभियोग में चालान होने के कारण पांच भार वाहन जिनके सम्बन्ध में चालानिंग अधिकारी द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 86 की कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी थी,के प्रकरण पर विचार किया गया तो पाया गया कि उक्त वाहन स्वामियों द्वारा न तो नोटिस के बावजूद अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही सहमत राशि/जुर्माना जमा किया गया।इसमें यह निर्णय लिया गया कि ऐसे पांचों प्रकरणों को निलम्बित कर आगामी 31 मार्च तक का समय प्रदान किया गया एवं निलम्बन अवधि पूर्ण होने पर
भी यदि सहमत राशि/जुर्माना नहीं जमा किया गया तो परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा अधिकृत टेस्टिंग एजेंसी द्वारा सीएनजी किट लगाने हेतु रिट्रोफिटमेंट सेंटर के नवीनीकरण प्रत्यावेदन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही कॉमन कैरियर के लाइसेंस हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।डीजल चलित टेम्पी टैक्सी के नवीनीकरण प्राप्त प्रत्यावेदन पर अत्याधिक चालान पेडिंग होने के कारण उनके प्रत्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।बैठक के अन्त में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सदस्य सुश्री सिंह द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया।
अमिताभ श्रीवास्तव