दो सगे भाइयों को हत्या में आजीवन कारावास

प्रत्येक पर दस-दस हजार रूपए का लगा जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-7 अंकित कुमार मित्तल ने सुनील कुमार उर्फ पतन्नू, पुचूलाल व भीम सिंह, भीमसेन उर्फ भीमा को हत्या में आजीवन कारावास व प्रत्येक पर दस-दस हजार रूपया जुर्माना भी लगाया है।
बीते 22 साल पुराने मामले में ग्राम अताईपुर कोहना थाना कायमगंज निवासनी फूलन देवी ने 22 नवंबर 2003 को थाना कायमगंज में मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरा पति वेदराम ज्यादा शराब पीने व नशे की गोलियां खाने का आदी है। वह दिनांक 22 नवंबर 2003 को अताईपुर जदीद टेड़ीकोन जाने वाले रास्ते पर पश्चिम में दर्शन सिंह यादव के केले के खेत में शाम के वक्त अधिक शराब पीने से नशे की हालत में पड़ा रहा। 22-23 की रात्रि में अधिक ठंड लगने से उसकी मौत हो गई। शरीर पर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं है। मैंने अपने पति की लाश गांव वालों की मदद से पंचायत घर में पास लाकर रख दी है। साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी से सुनील कुमार उर्फ पतन्नू, पुचूलाल व भीमसेन उर्फ भीमा को वेदराम की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई वहीं प्रत्येक पर दसृ-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया हैे।

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