भूमाफियाओं से त्रस्त विधवा पहुंची डीएम के दरबार में

कमालगंज, समृद्धि न्यूज। भू-माफिआओं से त्रस्त 90 वर्षीय विधवा ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उसका उसका उत्पीडऩ न करने तथा उसकी सम्पत्ति की रक्षा करने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार राममूर्ति उम्र लगभग 90 वर्ष पत्नी स्व0 कैलाश नरायन निवासी मोहल्ला आजाद नगर वार्ड कमालगंज थाना कमालगंज की रहने वाली हूँ। पीडि़ता की देवरानी पुष्पारानी पूर्व ब्लाक प्रमुख पत्नी स्व0 प्रेमनरायन वर्मा व उनके पुत्रगण प्रतिवन उर्फ नीटू, प्रबल उर्फ डमडम निवासीगण गांधी नगर वार्ड कमालगंज व उनके सहयोगी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 बाबूराम निवासी टाड़ा बहरामपुर हाल निवासी.अम्बेडकर नगर कमालगंज मिलकर फर्जी गवाही पर कूटरचित कागजात बनाकर जिला प्रशासन और विभिन्न न्यायालयों में जमीन हड़पने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यह लोग बेहद शातिर किस्म के हैं। हमेशा सत्ता पक्ष से सांठगांठ कर अपने रूपयों के बलबूते राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर जमीन हड़पने का षडय़ंत्र करते रहे है। पीडि़ता ने कहा है कि लगभग 51 वर्षों से बहोरनपुर टप्पा हवेली महरूपुर रावी, देवरान गढिय़ा, छीतापुर कपूरापुर, मोहनपुर दिनारपुर में वविरासत भू अभिलेखों में मेरा नाम दर्ज है। महरुपुर रावी में स्थित खसरा सं0.52 मि0 व 51 मि0 व 46, 51 रकवा क्रमश: 1.522 हे0 0283, 0526, 0957 हे0 कुल रकवा 3.677 हे0 में खसरा सं0. 52 मि0 में लगभग 6 बीघा जमीन मेरे नाम भू-राजस्व के अभिलेखों में दर्ज है। जिस पर पुष्पारानी प्रतिवन उर्फ नीटू, प्रबल उर्फ डमडम ने कब्जा कर रखा है। कुछ हिस्से में बने मकानात व दुकानों में मैं और मेरे परिवार का कब्जा व दखल है। महरूपुर रावी स्थित 52 मि0, 51 मि0 46 व 51 नम्बरों में मेरी सास स्व0 सुखदेवी की मृत्यु के 15 वर्ष बाद कूटरचित फर्जी अपंजीकृत वसीयत बनवाकर राजस्व विभाग की मिली भगत से लगभग 31 बीघा जमीन दिनांक 17.07.2001 में अपने नाम चढ़वाकर पुरानो भवनों का जीणोद्वार करके वर्ष 2003 से प्रेम पुष्प गेस्ट हाउस का संचालन कर रहें हैं। जिसमें मेरा व मेरे देवरों का भी हिस्सा है। उक्त फर्जी वसीयत में जो कि दिनांक 18.02.1986 को दर्शायी गयी जिसमें वसीयत का हासिया गवाह राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बाबूराम जो मुकदमा अ0सं0.164/85 धारा-394, 307 आई0पी0सी0 में जिला जेल फतेहगढ़ में 14.08.1985 से 20.03.1986 तक जेल में निरूद्ध था। उप जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद सं0-02/2006 व 6/2006 धारा-143 में पहले मेरे फर्जी हस्ताक्षर और फिर दुबारा मेरा फर्जी अंगूठा लगाकर हलफनामा लगाकर फैसला अपने पक्ष में करा लिया। जमीन हड़पने की नियत से दबाव बनाने के लिये मेरे व मेरे पुत्रों सूरज नरायन वर्मा व रितेश वर्मा के खिलाफ वसीयत के राजेन्द्र प्रसाद से परिवाद व थाने में फर्जी प्रार्थना पत्र देकर उत्पीडऩ करवाते हैं। उक्त लोगों की सह से पैसा देकर एक गरीब महिला मीरा देवी से सूरज नरायन व रितेश वर्मा व उनकी पत्नियों पर छेड़छाड़ का परिवाद दायर किया। जो न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टा खारिज कर दिया गया। नीटू वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर इन्होंने प्रतिवन के नाम थाना पुलिस कमालगंज में गलत पता देकर रिपोर्ट लगवाकर असलाह का लाइसेंस बनवा लिया। फर्जी कूटरचित वसीयत बनवाने के सम्बंध में मेरे पुत्र सूरज नरायन वर्मा ने दिनांक 05.07.2018 को पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र पर थाना मऊदरवाजा में मुकदमा अ0सं0-487/18 धारा-420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आपराधिक साक्ष्य होने के बावजूद राजनैतिक रसूक के चलते मुकदमें में यह कहकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी कि यह मामला दीवानी प्रकृति का है। जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है। प्रेम पुष्प गेस्ट हाउस व उक्त विवादी जमीन पर चल रहे विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल टॉवर से होने वाली आय कम दिखाकर सेवा कर की चोरी कर रहे हैं। इससे पूर्व भी उक्त लोग कई लोगों की जमीन कब्जा कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में जांच कराकर उपरोक्त भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

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