पॉक्सो के मामले में आरोपी को सात वर्ष का कारावास

6500 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश मेराज अहमद ने पॉक्सो के मामले में ऋषि कुमार पुत्र नाथूश्री उर्फ अजुद्द्धी निवासी बिरिया नजीरपुर थाना मल्लावा जनपद हरदोई को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 6500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बीते नौ वर्षों पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी 16 वर्षीय पुत्री 9 मई 2017 को प्रात: 9 बजे गांव के फूलचंद्र के यहां किसी काम से गई हुई थी। मेरी लडक़ी को फूलचंद्र, फूलचंद्र की पत्नी पिंकी अपने घर से कहीं भेज दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर ऋषि कुमार के विरुद्ध न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने ऋषि को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 6500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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