हत्या व जानलेवा हमले के मामले में बाल अपचारी दोष सिद्ध

बाल अपचारी ने अपनी बहन व उसके प्रेमी के साथ घटना करित की थी
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए18 फरवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने बाल अपचारी को हत्या व जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए18 फरवरी की तिथि नियत की है।
कोतवाली फर्रुखाबाद के एक मोहल्ला निवासी एक युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा भाई मेरे पड़ोस की लडक़ी से प्यार करता था। दिनांक 25/26 जून 2017 को रात लगभग 12 बजे हम लोग खाना खाकर छत पर सो रहे थे। अचानक शोर की आवाज होने पर जाग गए तथा भागकर देखा कि लडक़ी का भाई अपने हाथ में लोहे की रॉड लेकर जान से मारने की नियत से मेरे भाई व उसकी प्रेमिका को मार रहा था। मंैने व मेरे पापा ने बिजली की रोशनी में देखा, हमारे पहुंचते ही वह भाग गया। हमने मौके पर जाकर देखा मेरा भाई और उसकी प्रेमिका गंभीर रूप से घायल होकर मरणासन्न हालत में बरामदे में पड़े हंै। इस पर हम लोग ने डायल 100 पर सूचना दी। दोनों लोगों को अस्पताल राममनोहर लोहिया अस्पताल लेकर आए। मेरे भाई को डॉक्टर ने मृतक घोषित कर लडक़ी को उपचार के लिए भर्ती कर लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार धारा 302, 307 आई.पी.सी. में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की कुशल पैरवी के आधार बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि नियत है।

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