रंगदारी व अवैध कब्जा करने के मामले में अदालत ने मुकदमे के दिये आदेश

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अवैध कब्जा करने से मना करने पर घर में घुसकर मारपीट करने व रंगादारी मांगने के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही न होने पर पीडि़ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट के न्यायालय में 156(3) याचिका दायर की। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष फर्रुखाबाद को आदेश दिया कि प्रथम सूचना दर्ज कर तीन दिन के अंदर न्यायालय में प्रेषित करें तथा विवेचना के परिणाम न्यायालय को नियमानुसार अवगत करायें। शहर कोतवाली के क्षेत्र खतराना निवासी गीता तिवारी पत्नी धर्मेन्द्र तिवारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट के न्यायालय में 156(3) याचिका दायर की। जिसमें दर्शाया कि उसने मोहल्ला खतराना में एक प्लाट क्रय किया है। जिसकी वह स्वयं स्वामिनी है। मोहल्ले के ही शीश मेहरोत्रा पुत्र सुधीर मेहरोत्रा, ललित मेहरोत्रा पुत्र त्रिलोकीनाथ, वैभव पुत्र ललित मेहरोत्रा अवैध कब्जा करना चाहते है और मुझसे रंगदारी के रुप में दो लाख रुपये की मांग करते है। 16 जून को उक्त लोग अपने 7 अज्ञात साथियों के साथ प्लाट पर कब्जा करने के लिए आये। ताला तोडऩे का प्रयास किया। पीडि़ता ने विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट कर घायल कर दिया तथा घर में रखा सामान तोड़कर नष्ट कर दिया। आरोपीगण धमकी देते हुए गये कि रंगदारी में दो लाख रुपये न दिये तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली में शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। न्यायाधीश प्रवीण कुमार त्यागी ने याचिका को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष फर्रुखाबाद को आदेश दिया कि प्रथम सूचना दर्ज कर तीन दिन के अंदर न्यायालय में प्रेषित करें तथा विवेचना के परिणाम न्यायालय को नियमानुसार अवगत करायें।

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