छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट के मामलें में तीन वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाबालिग किशोरी को कालेज जाते समय छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त अमित श्रीवास्तव पुत्र संतराम को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कारवास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत आठ वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की निवासी छात्रा ने पुलिस को दी गई तहरीर में दर्शाया था कि मोहम्मदाबाद में स्थित एक महिला कॉलेज में बीए की छात्रा है। रोज कालेज जाती है। मेरे साथ आये दिन अमित श्रीवास्तव पुत्र सन्तराम निवासी खिमशेपुर छेडख़ानी करता है। अमित अपनी ननिहाल खिमसेपुर में रहता है। वह मुझे छेड़ता है विरोध करने पर धमकाता है और कहता है कि अगर तुम अपने पिता से कहोगी तो तेरे पिता को जान से मार देंगे। घटना की जानकारी पिता को दी। पिता ने अमित के मामा से शिकायत की। करीब 8 दिन बाद उसने मेरे भाई के फोन पर धमकी दी कि तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने जा रहे हो। वह अलग-अलग नंबर से मेरे घर वालों को धमका रहा है। बचाव पक्ष के दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने आरोपी अमित को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कारवास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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