गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। समाजविरोधी गति विधियों के निवारण के तहत अपर जिला जज विशेष गैंगस्टर न्यायधीश संदीप तिवारी ने बाबा निर्दोष पुत्र रामऔतार निवासी मिसराना पटियाली को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष कारवास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
तत्कालीन थाना प्रभारी कम्पिल राजेन्द्र विक्रम सिंह ने 28 जून 2021 गैंगचार्ट के आधार पर बाबा निर्दोष, गैंगलीडर व गैंग के सदस्य जबर लाल, पिंटू यादव के विरूद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बाबा निर्दोष की पत्रावली पृथक कर दी गयी थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष गैंगस्टर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने बाबा निर्दोष को 2 वर्ष का कारवास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जेल में बिताई गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

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