दलित उत्पीडऩ के मामले में दो भाइयो को सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी एक्ट न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने मारपीट व दलित उत्पीडऩ के मामले रामसिंह, नाहर सिंह पुत्रगण को दोषी ठहराया।विगत 13 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम अलावलपुर निवासी रामसिंह पुत्र लाखन ने दायर की याचिका में दर्शाया कि 27 मई 2010 को प्लास्टिक पाइप लाइन से खेत में पानी जा रहा था, तभी गांव के ही नरेश का पौत्र पाइप में छेद कर रहा था। मैंने उसे हटा दिया और वह रोते वह घर गया। उसके घर वाले इस बात पर आग बबूला होकर नरेश, रामसिंह, श्यामसिंह, नाहर सिंह आदि लोगों ने जाती सूचक गाली-गलौज कर लाठी-डंडे से मारपीट की। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर रामसिंह, नाहर सिंह के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त राम सिंह, नाहर सिंह को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की परीविक्षा की सजा से दण्डित किया।

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