एक लाख पचास हजार का जुर्माना
जमीनी रंजिश को लेकर हुई थी घटना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जमीनी रंजिश में घर में घुसकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त मान सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी करनपुरदत्त अमृतपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व १ लाख ५० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विगत 6 वर्ष पूर्व थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम करनपुरदत्त निवासी कीर्ति सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 27 नवम्बर 2017 को सुबह 9 बजे घर पर मंजन कर रहे थे, तभी मेरे पति के चाचा मान सिंह मेरे घर पर आए और मुझे व मेरे पति को जमीनी रंजिश खेत बंटवारे को लेकर गाली-गलौज करने लगे। जब विरोध किया तो चाचा मान सिंह ने असलाह से जान से मारने की नियत से मेरे पति के ऊपर फायर कर दिया। गोली सीने पर जाकर लगी। लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मेरे पति की हत्या में चाचा की लडक़ी अर्चना व उसके पति सोनू सोमवंशी व अन्य की भी साजिश है। पुलिस ने 452, 302, 504, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर मान सिंह, सोनू सोमवंशी, संवित सिंह, अर्चना के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने मान सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक लाख पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। कुल जुर्माने की धनराशि में से एक लाख बीस हजार रुपए मृतक सौरभ की पत्नी को दिया जाएगा।
भतीजे की हत्या में चाचा को आजीवन कारावास
