अभियुक्त की फर्जी तरीके से जमानत दाखिल करने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अभियुक्त की जमानत लेने के मामले में अपर जिला जज एंटी डकैती न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने अभियुक्त के अधिवक्ता व जमानतगीरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। बीते दिनों लूट के मामले में अभियुक्त विकास यादव न्यायालय से भाग खड़ा हुआ था। जिसे पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया था। इसी अभियुक्त की जमानत अभियुक्त के अधिवक्ता अनूप दुबे ने न्यायालय में दाखिल की। जिसमें जमानतगीर के तौर पर अजय सिंह पुत्र सर्वेश सिंह निवासी अजमतपुर व सुभाष दीक्षित पुत्र प्रेमस्वरूप निवासी अजमतपुर तहसील सदर के जमानत से संबंधित दस्तावेज अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। जांच पड़ताल के दौरान न्यायालय ने पाया कि जो कागजात जमानत के लिए दाखिल किये गये उसमें तहसील सदर व थाना पुलिस की रिपोर्ट फर्जी पायी गयी व कूटरचित तरीके से संबंधित अधिकारियों की मोहर व नाम, हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल किया गया। वह अभियुक्त ने एक मुकदमे में अपनी जमानत लिये जाने से इन्कार किया। इस संदर्भ में जब जांच करायी गयी, तो पाया गया कि जमानत से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्ण रुप से फर्जी हैं। न्यायालय ने अधिवक्ता व दोनों जमानतगीरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ———————————
