जानलेवा हमले में बयान दर्ज कराने के लिए सीओ ने न्यायालय में दिया प्रार्थना पत्र

नेमकुमार दुबे उर्फ बिलैया की हो चुकी है मौत, अनुपम दुबे आदि हैं आरोपी

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। 26 वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ में जानलेवा हमले का मुकदमा नेम कुमार उर्फ बिलैया आदि के विरुद्ध दर्ज हुआ था। जो अपर जिला जज ई0सी0 कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 173बी के तहत गवाह मो0 फजल मंसूरी के 164 सी.आर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए क्षेत्राधिकारी रवींद्र नाथ राय ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। ०५ अक्टूबर 2023 को फजल मंसूरी ने शिकायत प्रकोष्ठ को लिखित प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिया। जिसकी जांच सीओ रवींद्रनाथ राय कर रहे। उन्होंने गवाह के 161 सी.आर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज कर लिए हैं। जिसको न्यायालय ने 164 सी.आर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज करवाने का आदेश दिया था। —————————————

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