लूट के मामले में चार वर्ष की सजा

लघु सिंचाई के ठेकेदार के साथ घटित हुई थी घटना फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश ने लूट के मामले में मोहम्मद कासिम पुत्र गयासुद्दीन निवासी गांधी नगर कोतवाली गुरसहायगंज को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। बीते 19 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस को कानपुर के मोहल्ला जूही कला निवासी संतोष कुमार सचान ने दी गई तहरीर में बताया कि मैं लघु सिंचाई विभाग के तहत बोरिंग का कार्य करता हूॅ। मैं व धर्म सिंह निवासी एटा मोटर साइकिल से सातनपुर मंडी से बोरिंग देखकर घटियाघाट जा रहा था। मसेनी चौराहा से पहले खड़े लगभग 8 बदमाशों ने घेरकर मेरे सर पर तमंचा मार दिया और हम लोगों के हाथ बांध दिए। मेरे पास से 1750 रुपये, सोने की चैन व एक अंगूठी और मोबाइल, मोटरसाइकिल, धर्मवीर से सात सौ रुपये छीन लिए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध लूट के तहत मामला दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर धारा 394, 412 आई.पी.सी. के तहत अजय सिंह, इकरार, कासिम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कासिम की पत्रवली पृथक हो गयी थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने कासिम को चार वर्ष का कारवास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। ———————–

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