दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में गोपाल को १० वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी की षडयंत्र के तहत हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने विनोद पुत्र नन्दलाल, उषा देवी पत्नी नन्दलाल निवासीगण गौटिया पश्चिमी राजेपुर व नन्हे उर्फ अमित पुत्र रामपाल निवासी बगला की मड़ैया राजेपुर को हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 1 लाख २० हजार-1 लाख २० हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। वहीं गोपाल को दुष्कर्म व पाक्सो के मामले में दोषी करार देते हुए १० वर्ष के कारावास की सजा सुनवाई है तथा २० हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। थाना क्षेत्र राजेपुर के ग्राम निवासी एक युवक ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि मेरी 15 वर्षीय पुत्री की मेरे गॉव के लोगों ने बलात्कार कर हत्या कर दी थी। गोपाल पुत्र नेकराम, हरवंश, उत्तम, पंकज, रवि, अमित व 3 अज्ञात विरूद्ध हत्या व पाक्सो, गैंगरेप, साक्ष्य मिटाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाहों के आधार पर प्रकाश में आया कि मृतका के साथ दुष्कर्म व पाक्सो के मामले में गोपाल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं हत्या व षडयंत्र, साक्ष्य मिटाने के मामले में मृतका की मां उषा देवी, भाई विनोद, नन्हें के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतका के 8 चोटें आई थी। जिसमें मृतका की मृत्यु फांसी से होना दर्शाया गया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायधीश सुमित प्रेमी ने मां उषा देवी, भाई विनोद, अमित उर्फ नन्हें को धारा ३०२/३४ आई.पी.सी. में आजीवन कारावास व ५०-५० हजार रुपया अर्थदण्ड व धारा १२०बी में आजीवन कारावास व ५०-५० हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। वहीं धारा २०१ आई.पी.सी. में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व २०-२० हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर ६-६ माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं गोपाल को धारा ३/४ लैंगिंग अपराध में १० वर्ष का कारावास व २० हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया। ———————————-
