लूट के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने अभियुक्त पप्पू उर्फ रामसिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व १० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शमशाबाद तत्कालीन उप निरीक्षक राम प्रताप केशकर ने 24 अक्टूबर 2002 को उप निरीक्षक दिलीप वर्मा, कांस्टेबिल मुन्ना सिंह के साथ मुखबिर की सूचना पर फैजाबाद तिराहा के पास से राजारम पाल निवासी दलेलगंज के ट्यूबवेल के सामने चार व्यक्ति जो किसी घटना का अंजाम देने की योजना बना रहे थे। जिनके पास अवैध असलाह भी थे। घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। पूछता दौरान एक ने अपना नाम पप्पू उर्फ राम सिंह पुत्र रामदीन निवासी हाजीपुर थाना जैथरा जनपद एटा हाल निवासी नगला भज्ज थाना अलीगंज जनपद एटा बताया। तलाशी दौरान उसके पास से 315 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम ओमपाल पुत्र राजेंद्र निवासी सरगद्वारी थाना पटियाली जनपद एटा बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 12 बोर तमंचा व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। तीसरे अपना नाम लाला राम पुत्र गंगाराम निवासी नगरिया गिरधर थाना राजेपुर के पास से एक चाकू बरामद हुआ। चौथे ने अपना नाम फूल सिंह उर्फ पंजाबी पुत्र रामदीन निवासी नगला मज्ज थाना अलीगंज जनपद एटा बताया। तलाशी उसके पास से भी चाकू बरामद हुआ था। पुलिस ने चारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने अभियुक्त पप्पू उर्फ राम सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 401 में ५ वर्ष कारावास व १० हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी। —————

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