15 खाद्य कारोबारियों पर 4,41000 का जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सहायक आयुक्त (खाद्य) अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में पूर्व में चलाये गये अभियानों में अधोमानक/मिथ्याछाप/असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण प्राप्त किए खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किये गये थे। न्याय निर्णायक अधिकारी सुभाष चन्द्र प्रजापति ने १५ खाद्य कारोबारियों पर ४,४१००० का जुर्माना लगाया है। न्यायालय में पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत द्वारा की गयी।खाद्य सुरक्षा टीम ने 1 अक्टूबर 2019 को ललित कुमार पुत्र उजागर लाल निवासी ग्राम बलीपुर याकूतगंज का बादाम पैक्ड का नमूना जांच में मिथ्या निकला। जिस पर ७० हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 17 फरवरी को उदयवीर यादव निवासी तिकोना चौकी मोहल्ला बैजनाथ तिकोना चौकी थाना मऊदरवाजा को बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर १५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 22 जुलाई 2022 को सुनील यादव निवासी खडियायी स्ट्रीट को अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थ तैयार करते पाये जाने पर ३० हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 3 जून २०२२ को राघवेन्द्र यादव निवासी ग्वाल टोली फतेहगढ़ के प्रतिष्ठान से पनीर का नमूना जो जांच में अधोमानक निकला। न्यायालय ने २५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 28 नम्बर २०१९ को दिलीप गुप्ता निवासी गली नारायनदास़ का पनीर का नमूना जांच में अधोमानक निकलने पर २० हजार का जुर्माना लगाया। 30 अक्टूबर 2021 को अजीत सिंह भदौरिया निवासी गढी नवाब न्यामत खां की आढ़त से खोया का नमूना अधोमानक निकला। २२ हजार का जुर्माना लगाया गया। 3० अक्टूबर 2021 को अरूण कुमार टण्डन निवासी 2/385 खतराना फर्रुखाबाद की आढ़त से खोया का नमूना लिया जो जांच में अधोमानक निकला। १२ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 19 जुलाई को लईक खान निवासी ग्राम अजीजलपुर जहानगंज रस्क का नमूना जांच में मिथ्याछाप निकला। ७० हजार रुपये का लगा जुर्माना। १ नवम्बर २०२१ को सोनेलाल निवासी ग्राम हमीरपुर सोमवंशी राजेपुर की दुकान से बर्फी का नमूना जांच में अधोमानक निकला। १२ हजार रुपये का लगाया जुर्माना। 10 अगस्त 2022 को नितिन चौरसिया निवासी मोहल्ला प्रतापनगर कमालगंज की दुकान से बर्फी का नमूना लिया गया था जो जांच में अधोमानक निकला, १५ हजार रुपये का लगा जुर्माना। 23 फरवरी 2021 को अवधेश सिंह निवासी ग्राम भिड़ौर पोस्ट कुबेरपुर घाट मऊदरवाजा का दूध का नमूना लिया गया जो जांच में अधोमानक निकला। ४५ हजार रुपये का लगा जुर्माना। 28 मई 2021 को योगेश उर्फ चन्दन निवासी ग्राम नगला जैतपुर थाना जहानगंज का मिश्रित दूध का नमूना लिया गया जो जांच में अधोनक निकला। १५ हजार रुपये का लगा जुर्माना। 1 अगस्त 2020 को रामू निवासी ग्राम बिरसिंहपुर राजेपुर का खोया का नमूना लिया गया जो जांच में अधोमानक निकला। २५ हजार रुपये का लगा जुर्माना। 24फरवरी 2021 को सुमित निवासी ग्राम मांझगॉव कम्पिल की प्रतिष्ठान से बेसन का नमूना लिया गया जो जांच में अधोमानक निकला। ४५ हजार रुपये का लगा जुर्माना। 27 अक्टूबर 2021 को रमेश चन्द्र पाण्डेय निवासी 3/84 नाला मछरटटा के प्रतिष्ठान से घी का नमूना लिया गया जो जांच में अधोमानक निकला। २० हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुल १५ खाद्य कारोबारियों पर ४,४१००० का जुर्माना लगाया है। न्यायालय में पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत द्वारा की गयी।

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