हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास

50 हजार रूपए का लगा अर्थदंड
प्रेम सम्बन्ध के शक में की गयी थी हत्या
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला विशेष एन्टी डकैती कोर्ट न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने मयंक शाक्य पुत्र स्व0 बजरंग बिहारी शाक्य निवासी बीबीगंज को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।बीते 3 वर्षों थाना मऊदरवाजा पुलिस को किशनलाल मौर्य पुत्र स्व प्रभुदयाल निवासी मोहल्ला दाऊद खां भीकमपुरा ने दी गई तहरीर में बताया ता कि मेरा बड़ा पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ भैया लाल बीबीगंज निवासी मयंक शाक्य की बहन से फोन पर बात करता था। इसी के शक पर मेरे पुत्र से वह रंजिश मानता था। 7 सितम्बर 2020 को लगभग 7 बजे मेरा पुत्र बगीचे से घर वापस आ रहा था। रास्ते मे मयंक शाक्य ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देने लगा। विरोध करने पर मयंक ने तमंचे से गोली मार दी। शोर-शराब होने पर वह भाग गया। इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में लेकर आये। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता के0के0 पांडेय, संजीव कुमार मिश्र की पैरवी के आधार न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने मयंक शाक्य को हत्या के मामले मे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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