थानाध्यक्ष कादरीगेट न्यायालय में तलब

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय के आदेश की अवेहलना के मामले में थानाध्यक्ष कादरीगेट को १० नवम्बर को लिखित स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है।न्यायालय के प्रकीर्ण वाद संख्या ५८८/२०२३, मनीष कुमार प्रति अज्ञात में आदेश २१ अक्टूबर को अज्ञात में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। प्रार्थी मनीष कुमार द्वारा अधिवक्ता प्रार्थना पत्र बावत एफआईआर दर्ज न किये प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष कादरीगेट को सात दिन के एफआईआर दर्ज कर न्यायालय को सूचना भेजने हेतु आदेश दिया गया था, परन्तु ९ नवम्बर को एफआईआर पंजीकृत करने के संबंध में कोई सूचना न्यायालय को प्रेषित नहीं की गई। जो कि घोर आपत्तिजनक है एवं न्यायालय के आदेश के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित नहीं करता। थानाध्यक्ष कादरीगेट को १० नवम्बर को व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें, कि क्यूं न आपके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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